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कोरोना वायरस को लेकर बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर रोक, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश

एक वर्ष पहले
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मेदिनीनगर| कोरोना वायरस को लेकर केंद्र की सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है। इसे लेकर सरकार व तंत्र पूरी तरह चौकस है। इस निर्देश के आलाेक में राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया है कि वे अगले आदेश तक बायोमैट्रिक अटेंडेंस की जगह पुरानी पद्धति से मैनुअल रजिस्टर पर ही अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के उप सचिव प्रसाद द्वारा जारी किए गए आदेश में रखा कहा गया है कि तीन माह तक के किसी भी पद के लिए नियोजित किए गए कर्मी जिनके लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य किया गया है फिलहाल व अपना अटेंडेंस मैनुअल ही बनाया करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय का हवाला देते हुए उप सचिव ने कहा है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपाय के तहत यह निर्णय लिया है। निर्णय के तहत अगले आदेश तक सभी कर्मचारी बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाने पर रोक लगाई गई है । इस दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्व की व्यवस्था के तहत ही अपनी उपस्थिति पंजी में मैनुअल आधार पर अटेंडेंस दर्ज कराए जाने को कहा गया है। इस निर्देश के आलोक में जिले में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मियों को यह निर्देशित किया गया है कि सभी कर्मचारी, चाहे किसी भी संविदा अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मी के पद पर ही कार्यरत हैं, महीने से अधिक के लिए अपने नियोजन होने पर फिलहाल बायोमैट्रिक अटेंडेंस की जगह रजिस्टर में ही अपना मैनुअल उपस्थित दर्ज करायेंगे।
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