जिले के लातेहार व मनिका विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग के नियम का सख्ती से पालन होगा। उल्लंघन करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में यह बातें कही।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लातेहार व मनिका विधानसभा में चुनाव होना है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। छह नवंबर-13 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। लातेहार विधानसभा के लिए अनुमंडल कार्यालय लातेहार एवं मनिका विधानसभा के लिए अनुमंडल कार्यालय महुआडांड़ में नामांकन पर्चा दाखिल किए जाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से दाेपहर 3 बजे नामांकन पर्चा दाखिल किए जाएंगे। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉग, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडुलना समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
प्रेसवार्ता में चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी देते उपायुक्त जिशान कमर।
डीआरओ ने बताया-दिव्यांग और वृद्ध मतदाता पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट
डीआरओ ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में पहली बार दिव्यांग एवं 80 वर्ष के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने प्रक्रिया आरंभ की है। चुनाव अधिसूचना के पांच दिनों के अंदर सभी बीलएओ चिह्नित दिव्यांग एवं 80 वर्ष के मतदाताओं को फार्म संख्या 12 डी देंगे। जिसे वे स्वयं निर्वाची पदाधिकारी या अपने क्षे्त्र के पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भरे गए आवेदन को पोस्ट ऑफिस को महज 24 से 48 घंटे के अंदर भेज देना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान के तीन दिन पूर्व ऐसे मतदाताओं का पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा।
मतदान प्रतिशत बढ़ाना होगा लक्ष्य
जिले के मनिका व लातेहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मतदान करने से वंचित नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चला रही है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में शत-प्रतिशत मतदान हो, इसके लिए गांव-गांव में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने जिले के राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, समाजसेवी, आम नागरिकों से भी मतदान के महत्व को बताने एवं 30 नवंबर को होनेवाले चुनाव मतदान करने की अपील की।