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मुनाफे का आकलन कर अग्रिम टैक्स भुगतान करें

एक वर्ष पहले
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आयकर विभाग रामगढ़ की ओर से विवाद से सबका विश्वास तक योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुक्रवार की शाम को थाना चौक के होटल ट्रीट के सभागार में निर्धारती डिमांड विवादास्पद और अपीलीय फोरम में फाइल केस से संबंधित मामले में जानकारी दी गई। यहां, विभाग के वार्ड 2(5) के आयकर अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि डिमांड विवाद और फोरम केस के मामले में एक साथ टैक्स का भुगतान कर ब्याज और पेनाल्टी से मुकित पा सकते हैं। उन्होेंने, विभाग की अग्रिम कर और स्व निर्धारित कर की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी निर्धारित को अपने कुल कर जिम्मेवारी का 90 प्रतिशत हिस्सा अग्रिम कर में जमा करना है। जबकि, 10 प्रतिशत व उससे कम कर ही स्व निर्धारती कर के रुप में जमा करना है । लेकिन, रामगढ़ क्षेत्र के निर्धारतियों का कर भुगतान का अध्ययन करने के बाद आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया। ताकि, जाने-अनजाने में निर्धारती कानूनी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे है , तो आयकर विभाग ने वैसे निर्धारतियों से अपील करती है कि वे अपने मुनाफे का सही आकलन करे और अपने जिम्मेवारी कर का अग्रिम भुगतान करें। कार्यशाला में विभाग के वार्ड 2(4) के आयकर अधिकारी सुनील कुमार ने भी कई जानकारी दी। मौके पर आयकर निरीक्षक प्रबीर प्रिय व देवेंद्र कुमार, चार्टड एकाउंटेंट प्रवीण अग्रवाल, शेखर शरद, विवेक अग्रवाल, सुजीत गर्ग, एम अहमद, जेके शर्मा, जगेश्वर प्रजापति, संतोष तिवारी सहित कई वकीलों और लोग मौजूद थे।

कार्यशाला में मौजूद लोग।
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