अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम को 27 दिन बाद सोमवार को कोर्ट ने जमानत दे दिया। दरअसल 1996 में सरफराज आलम पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सरफराज आलम 26 साल से फरार चल रहे थे कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट भी निर्गत हुआ था इसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसके बाद उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी हुआ था। भरगामा प्रखंड के सिरसिया कला निवासी शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम सहित चार पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ अररिया थाना में अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था।
इसी केस में सरेंडर करने के बाद उन्हें 3 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि भरगामा प्रखंड के सिरसिया कला निवासी शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम सहित चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण करने का मामला अररिया नगर थाना में दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 175/96 में सकल इस ने कहा था कि 15 मई 1996 को वह स्वयं पथ प्रमंडल अररिया के इंजीनियर नवीन कुमार सिंह के जिला मुख्यालय के एडीबी चौक स्थित आवास पर सोये हुए थे।
नवीन कुमार सिंह पूर्णिया गये थे व उनकी पत्नी-बच्चे आवास में अकेले थे। इसलिए वह उनके घर में मौजूद थे। इसी दौरान सरफराज आलम चार-पांच लोगों के साथ बाइक से आ धमके व गाली-गलौज, धक्का-मुक्की व मारपीट करते हुए उन्हें बाइक पर बिठाकर उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद वे लोग उन्हें बाइक से चरघरिया नदी के पास ले गये।
बाद में उन्हें बाइक पर बिठाकर टाउन हॉल के पास छोड़ दिया था। इसमें बताया जाता है कि इस मामले में सरफराज आलम ने दो बार जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन दोनों ही बार उनकी लेकिन दोनों बार जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद पूर्व सांसद सरफराज आलम ने अररिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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