औरंगाबाद में डकैती के लिए घर में घुसे एक डकैत की ओर से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्यारे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। यह फैसला औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडीजे-15 अमित कुमार सिंह ने सुनाया है।
दोषी अभियुक्त नरेन्द्र सिंह देवकुंड थाना के दुलार बिगहा गांव का रहने वाला है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 25 नवंबर 2022 को अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए भादंसं 302 में आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं भादंसं धारा 394 में दस साल की सजा, दस हजार जुर्माना लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के सूचक हसपुरा निवासी काशी नाथ खत्री है। जिन्होंने 08 जून 1994 को प्राथमिकी में दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उक्त डकैत घर में डकैती करने के लिए रात में घुसा था। डकैती का विरोध करने पर उसने कन्हैया लाल खत्री का गोली मारकर हत्या कर दी थी। 28 साल बाद मामले में दोषी को आजीवन कारावास हुई।
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