औरंगाबाद: नाबालिग लड़की से शादी मामले में तीन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यह मामला सदर प्रखंड के जम्होर थाना अंतर्गत रामपुर गांव की हैं। जहां 16 वर्षीय एक नाबालिक लड़की रानी कुमारी की विवाह दाउदनगर थाना अंतर्गत जमुआवा गांव में कर दी गई है। जिसका विरोध करते हुए नाबालिग लड़की की बड़ी बहन जो की ओबरा थाना क्षेत्र के सद्दीपुर गांव की रहने वाली रेणु देवी ने तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। जिसमें अपनी ही नानी सुमित्रा देवी, मामा बैकुंठ प्रजापति एवं नाबालिग के जेठ सतीश प्रजापति शामिल हैं। इनके विरुद्ध संबधित मामलों में सभी पर मुकदमा दर्ज़ कर जेल भेज दिया गया।
जम्होर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में नाबालिग लड़की की बड़ी बहन ने द्वारा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसने दर्ज़ एफआईआर में बताया कि उसकी छोटी बहन नानी के पास रामपुर गांव में रहती थी जिसमें इन लोगों ने 16 वर्ष की उम्र में ही उसकी शादी कर दी। वहीं इसके बाद आरोप की छानबीन में पहुंची पुलिस ने मामले को सत्य पाया। इसके बाद मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया जिनसे आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।
जम्होर थानाध्यक्ष ने बताया कि नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। किसी व्यक्ति को ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानून संवत कार्रवाई की जाएंगी। बताते चलें कि बाल विवाह प्रथा अधिनियम शारदा एक्ट 1929 में एक अप्रैल 1929 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन संशोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई।
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