औरंगाबाद में भूमि विवाद में युवक की हत्या करने वाले छह अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास कि सजा सुनाई है। वहीं 11 हजार जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडीजे-15 अमित कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 97/09 में सुनवायी करते हुए सुनाया है।
जिन अभियुक्ताओं को सजा सुनाया गया है। उनमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धंधवा बिगहा निवासी सम्पत राम, अजय राम, संजय राम, जदु राम, जगमोहन राम व विपत राम शामिल है। सरकार की ओर से एपीपी अरविंद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवीनंदन सिंह ने भाग लिया।
13 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
जमीन में दावा खोदने को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धंधवा बिगहा गांव में मृतक अर्जुन राम व अभियुक्तों के बीच विवाद हुई थी। उक्त विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा लाठी-डंडे से पीट-पीटकर अर्जुन राम को गंभीर जख्मी कर दिया गया था। जिसके बाद जख्मी हालत में अर्जुन को इलाज के लिए डेहरी के बोस क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी।
उक्त मामले को लेकर अर्जुन राम के भाई सुदर्शन राम द्वारा मुफस्सिल थाना में मई 2009 में FIR दर्ज करायी गई थी। जिसमें सभी छह अभियुक्तों को आरोपित बनाया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 13 साल तक मामले की सुनवायी चली। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी छः अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना भादवी के धारा 302 में सुनाई है। वहीं धारा 323 मे तीन माह की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है।
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