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जिला न्यायालय के पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश अफजल आलम ने सात साल की नाबालिग से मकई खेत में दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी बरारी के बेलवाडीह गंज निवासी जंगली महतो के मामले की सुनवाई पुरी करने के बाद दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड कि सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त छ: माह की कैद भी भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार से पीड़ित को छ: लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने बरारी पुलिस को ब्यान दिया था जिस आधार पर बरारी के सेमापुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि 3 मार्च 2018 को होली के दिन आरोपी जंगली महतो शाम 7 बजे होली खेलने आया था। उसकी सात वर्षिय नाबालिग बेटी आंगन में खेल रही थी। आरोपी के जाने के बाद जब कुछ देर तक बेटी को घर में नहीं देखी तो खोज-बीन करते बगल के मकई खेत के समीप पहुंची तो आरोपी दुष्कर्म कर भाग रहा था। तभी चिल्लाने लगी जिसे सुन लोग वहां जमा हो गये और मकई खेत में अपने बेटी को खून से लथपथ बेहोश पायी। बेटी को उठा कर घर लायी। अदालत में मुकदमे का संचालन के दौरान जिला अभियोजन पदाधिकारी संजीव अग्रवाल ने आठ गवाह पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं मौजूद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।
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