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जिले में फर्जी तरीके से फल फूल रहे अवैध नर्सिंग होम के धंधा पर अब जल्द ही प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए एसडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। प्रारंभिक जांच में 23 अवैध नर्सिंग होम को चिह्नित किया गया है। जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए 50- 50 हजार रुपए जुर्माना वसूली की जाएगी। बाद में फिर से ऐसे संस्थान यदि खुले पाए जाएंगे तो जुर्माना की राशि दो लाख और फिर पांच लाख तक होगी। शुक्रवार को उक्त जानकारी देते हुए डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिले में अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। जहां आए दिन लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे अवैध नर्सिंग होम बिना मानक, बिना डॉक्टर और बिना अनुमति के संचालित करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर भी यदि नर्सिंग होम का संचालन करते हैं तो उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले के गोगरी, महेशखूंट, अलौली,खगड़िया समेत विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम की भरमार है।
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