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हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी न्यायालय के कौशलेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2019 को अलौली थाना के चातर स्थित योगेंद्र सिंह जिप सदस्य के फार्म हाउस के मुंशी बुल्लु सिंह ने सत्तो सदा को गोली मार दी थी। सत्तो का अपराध सिर्फ इतना था कि वह मुंशी से मजदूरी मांगने गया था। मृतक चातर फाॅर्म हाउस में मजदूरी करता था। उक्त घटना के संबंध में मृतक की पत्नी सावित्री देवी ने अलौली थाना में एक लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी।
न्यायालय ने बुल्लु सिंह को हत्या एवं अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता के नाम भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी के चंद्र भूषण प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा।
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