भागलपुर पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से रेप मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। आरोपी मोहम्मद कुर्बान को सश्रम 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही अर्थदंड के रूप में 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्यूशन के लिए निकली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था।
बेगूसराय से बरामद हुई थी लड़की
2018 में सबौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसका मामला सबौर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। नबालिक अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर लिया था।
इसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया गया। कुछ दिन बाद अनुसंधान के क्रम में वह लड़की बेगूसराय से मिली थी। फिर उसने आपबीती बताई और यह केस पॉक्सो में चला गया। सजा के बिंदु पर उसे रखा गया था। जिसे विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट के पन्नालाल ने सजा सुनाई गई।
कोर्ट नहीं आना चाह रही थी पीड़िता
नाबालिग बच्ची काफी डरी और सहमी थी। उनके परिजन भी काफी डरे सहमे थे। हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई। जिसमें 5 गवाह गुजरे थे। सभी ने इस बात का समर्थन किया था। यह जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी जयकिशन मंडल ने दी।
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