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12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी जगदीशपुर के तरडीहा गोनूधाम निवासी लाल बिहारी मंडल ने बुधवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट रोहित शंकर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी अर्जी हाईकोर्ट ने भी 10 दिसंबर 2020 को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद भी जब उसने सरेंडर नहीं किया तो जगदीशपुर थाना ने उसके खिलाफ इश्तेहार वारंट का आदेश कोर्ट से ले लिया। इश्तेहार वारंट के बाद संपत्ति कुर्क होने के डर से उसने सरेंडर किया और जमानत मांगी। लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी।
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