स्पेशल पॉक्सो जज आनंद कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हबीबपुर के मो. तनजीर को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। नाबालिग से बलात्कार करने पर कोर्ट ने गुरुवार को ही उसे दोषी ठहराया था। कोर्ट ने मुजरिम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर 3 माह साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिए गए।
मामले में सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की। युवक के खिलाफ हबीबपुर थाने में 13 मई, 2018 को एफआईआर दर्ज हुई थी। सरकार की ओर से 6 साक्षियों की गवाही हुई। सभी ने घटना का समर्थन किया। युवक पर आरोप था कि उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और शराब के नशे में मुंह दबाकर गंदा काम किया। मामले में पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि रूम में बंद करने के बाद मो. तनजीर ने उसके हाथ-पांव बांध दिए थे।
दुष्कर्म करने के बाद किसी को घटना की जानकारी नहीं देने की चेतावनी भी दी थी। इस मामले में पीड़िता के बयान पर हबीबपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई थी।
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