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स्पेशल पॉक्सो जज रोहित शंकर की अदालत ने सोमवार को एक छात्रा के साथ किशोर द्वारा दुष्कर्म करने में मदद करने पर मोजाहिदपुर मोहल्ला निवासी पिंकी को 6 माह की सजा सुनाई। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत सजा सुनाई गई।
पिंकी को जेल में बिताई गई अवधि काटकर सजा भुगतने को कहा गया है। पिंकी शनिवार को ही मुजरिम साबित हुई थी। उस पर आरोप था कि उसे भाई की हर करतूत की जानकारी थी और उसने पीड़िता की मदद करने के बजाए गंदे काम में छोटे भाई का साथ दिया। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की। बता दें कि पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को सजा मिली है।
भाई कर रहा था गंदा काम, जिसकी खबर बहन को थी
2016 में मोजाहिदपुर के एक किशोर ने एक छात्रा का अपहरण कर घर में रखा और कई दिनों तक बलात्कार किया। 15 वर्षीया छात्रा जब भागकर घर गई तो परिजनों को आपबीती सुनाई। छात्रा के बयान पर मोजाहिदपुर थाने में केस दर्ज हुआ और किशोर व उसकी बहन व अन्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद किशोर ने खुद को नाबालिग बता सबूत दिए। तब उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में और उसकी बहन पिंकी का केस पॉक्सो कोर्ट में चला। सबूतों व गवाहों के के आधार पर पिंकी को दोषी पाया गया।
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