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माेहद्दीनगर की माला देवी की निजी जमीन काे निगर निगम ने अपना बताकर उसके मकान काे ताेड़ दिया और घर के सारे सामानाें काे आधा दर्जन ट्रैक्टर से ढाे लिया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर निगम ने यह कार्रवाई की। माला देवी ने लाेक शिकायत निवारण में केस किया ताे निगम का यह कारनामा सामने अाया। मामले की सुनवाई जिला लाेक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने की। पहली सुनवाई 29 जनवरी काे हुई थी। सुनवाई में नगर निगम का पक्ष रखने के लिए नगर आयुक्त के प्रतिनिधि क्लर्क आदित्य जायसवाल पहुंचे। उसे बार-बार आवश्यक जांच कर रिपाेर्ट जमा करने के लिए कहा गया। लेकिन हर बार जांच के नाम पर केवल समय मांगा।
इसके बाद परिवादी ने 12 मार्च काे आपत्ति की और उस दिन का वीडियाे दिया, जिसे आदित्य जायसवाल काे दे दिया गया। नगर आयुक्त काे आदेश दिया गया कि वे खुद सुनवाई में आएं और रिपाेर्ट उपलब्ध कराएं। लेकिन अब तक रिपाेर्ट नहीं मिली है। जिला लाेक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया परिवादी का दावा स्वीकारयाेग्य है। नगर आयुक्त काे निर्देश दिया कि वह प्रतिनिधि आदित्य जायसवाल से स्पष्टीकरण पूछें और जवाब संताेषप्रद नहीं पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। वीडियाे की जांच कर तत्कालीन अमीन जयचंद्र मंडल और क्लर्क संताेष कुमार दास के दाेषी सिद्ध हाेने पर 15 दिनाें के अंदर अनुशासनात्क कार्रवाई करें। परिवादी का सामान वापस कराएं और मुआवजा दें। जिला लाेक शिकायत पदाधिकारी ने आदेश में दिया है कि परिवादी 15 दिनाें के बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकार में अपील करने के लिए स्वतंत्र हाेंगे।
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