बक्सर में 30 नवंबर को बक्सर स्टेशन रोड जाम करने के मामले में नामजद समेत 104 लोगो पर FIR ।जिसके लिए सदर SDO धीरेन्द्र मिश्रा ने सदर BDO दीपचंद्र जोशी को निर्देशित किया है।साथ ही सभी से 5-5 हज़ार सामूहिक जुर्माना भी वसूले जाने की बात कही गई । सभी पर आरोप है कि 30 नवंबर 2022 को बिना अनुमति अथवा सूचना के इन्होंने सड़क जाम कर दिया था।लोगों को खासी परेशानी होने के कारण अनुमंडल प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
SDO ने कहा है कि यदि कोई जायज शिकायत भी है तो भी पीड़ित व्यक्ति व्यक्तियों को दूसरे हजारों नागरिकों का यातायात एवं जीवन बाधित करने तथा उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है।
बक्सर शहर के गजाधरगंज मुहल्ला के नाली सफाई नही होने के कारण सिड्डू मियां, कल्लू साह, दीपक गुप्ता, पप्पू अंसारी एवं अन्य लगभग 100 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 30 नवम्बर को बक्सर शहर के स्टेशन रोड को 6 घंटों तक आवागमन बाधित रखा गया।जिसके कारण आमजन को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का आवागमन बलपूर्वक बाधित किया गया एवं उनके जीवन को कष्टप्रद बनाने का आरोप है।
SDO ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायनिर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि घटना / प्रदर्शन के कम में यातायात को बाधित नही किया जाएगा। इस प्रकार यह उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की खुली अवमानना है। किसी व्यक्ति को इस तरह खुलेआम न्यायालयों के आदेश की अवमानना करने की छूट नही दी जा सकती।कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अगर किसी प्रकार से विधि-व्यवस्था या लोक-शांति भंग होती है तो उसकी जिम्मेवारी आयोजक के साथ-साथ अन्य सम्मिलित सदस्यों की भी होगी।
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