दरभंगा कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की न्यायालय ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में हाफिज मजिबुर रहमान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ कोर्ट ने पचास हजार रुपया अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। दंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। मामला साल 2018 का है। जहां पढ़ाने के दौरान शिक्षक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
हायाघाट थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव के हाफिज मजिबुर रहमान 9 वर्षीय अबोध बच्ची को उसके घर में ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते दुष्कर्म करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर जब उसकी मां रूम में गई तो शिक्षक को दुष्कर्म करते हुए देखी। इसके बाद पीड़िता की मां ने किसी प्रकार बच्ची को दुष्कर्मी शिक्षक से दूर किया। खून से लथपथ बच्ची को तत्काल हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे डीएमसीएच भेज दिया गया। वहीं, 18 जुलाई 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध हायाघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को 19 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
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