सरकारी कर्मी एवं 10 हजार महीना से अधिक आमदनी प्राप्त करने वाले प्रखंड के सभी लोगों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बना राशन कार्ड अब करना पड़ेगा वापस। इसे लेकर शनिवार को बीडीओ रघुवर प्रसाद ने एक पत्र जारी कर सभी पीडीएस विक्रेताओं से ऐसे लाभार्थियों काे चिह्नित करने एवं उनसे 24 घंटे के अंदर में राशन कार्ड वापस करने को कहा है। ऐसा नहीं करने वाले की पहचान कर उनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से राशि वसूली की जाएगी।
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