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दलित महिला की हत्या के मामले में अदालत ने शनिवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया। अनुसूचित जाति-जनजाति की विशेष जज नम्रता तिवारी ने जेल में रहे अभियुक्त रंजीत यादव को इस मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की है। वह फतेहपुर थाना के मोरवे गांव का रहने वाला है।
इस मुकदमे में कार्य कर रहे विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने बताया कि घटना 18 मार्च 2015 की है। फतेहपुर थाना के मोरवे गांव के कौलेश्वरी देवी के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी।
पेट में गोली मार उतारा था मौत के घाट
प्राथमिकी के अनुसार 18 मार्च 2015 को वह अपनी पतोहू गिरिजा देवी एवं गांव की महिलाएं के साथ मिट्टी लेकर घर लौट रही थी। देवी मंदिर के पास पहुंचने के बाद रंजीत यादव ने उसकी पतोहू गिरिजा देवी को पेट में गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मुकदमे में अभियोजन की ओर से डॉक्टर व अनुसंधानकर्ता सहित आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया था। यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 76/ 2015 से जुड़ा हुआ है।
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