आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन नहीं लेना जीडी गोयनका को महंगा पड़ गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुबोध कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है।
क्या है मामला?
राइट टू एजुकेशन के तहत सदर प्रखंड के बिथोशरीफ निवासी किशोरी कुमार चौधरी के पुत्र प्रेम कुमार एवं डेल्हा थाना क्षेत्र के खरखुरा निवासी अमित कुमार की पुत्री मानवी कुमारी का चयन जीडी गोयनका स्कूल में नामांकन के लिए हुआ था। लेकिन, विद्यालय द्वारा उक्त दोनों बच्चों का नामांकन नहीं लिया गया।
मामले में दोनों बच्चों के परिजनों ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री कुमार ने विद्यालय को दोनों बच्चों का नामांकन लेने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय के मनमाने रवैया के विरुद्ध सीबीएसई को विद्यालय की मान्यता रद्ध करने के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया है।
60 सीटों पर मिली प्रस्वीकृति अचानक कर दिया 20
जानकारी हो कि जीडी गोयनका स्कूल को कक्षा एक में साठ सीटों में नामांकन के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय से नामांकन की प्रस्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके हिसाब से विद्यालय में आरटीई के तहत 15 बच्चों का नामांकन होना था। लेकिन, सुनवाई के दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि विद्यालय में कक्षा एक के सीटों की संख्या घटाकर 20 कर दी गई है। इसके हिसाब से उन्होंने पांच बच्चों का नामांकन आरटीई के तहत किया है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन द्वारा सीटें घटाए जाने की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं दी गई है।
बिना आरटीई के ले लिया अपने वाहन चालक के बेटे का नामांकन
वहीं दूसरी ओर विद्यालय प्रबंधन द्वारा लोक शिकायत की सुनवाई के दौरान जानकारी दी गई कि आरटीई के तहत उसने अपने विद्यालय के बस चालक के पुत्र राममनोहर का नामांकन किया है। जबकि उक्त बच्चा आरटीई की लॉटरी लिस्ट में था ही नहीं। कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन नामांकन प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई । इसी चलते स्क्ूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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