10 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को कोर्ट ने दोषी पाए गए अभियुक्त को 30 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज आशुतोष कुमार उपाध्याय ने दोषी कारु प्रसाद को 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। यह राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वह सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का निवासी है। कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपया मुआवजा सरकार को देने का भी आदेश दिया है। सजा के बिंदू पर अभियोजन पक्ष ने बहस करते हुए कोर्ट से अभियुक्त को उम्र कैद की सजा देने की गुहार लगाई। जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता ने कम सजा देने की बात कही। मामले में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस किया। जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता नीरज कुमार ने बहस किया। पीड़ित के पिता के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। कारु प्रसाद ने 15 दिसंबर 2019 को पीड़िता को बिस्कुट का लालच देकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने इलाज के लिए पीड़िता को प्रभावती अस्पताल ले गई थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से मेडिकल एवं वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए गए थे। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया था। कारु एवं पीड़िता के परिजन एक ही मकान में किराए में रहते थे। कारु ने उसे अकेला पाकर इस घटना को अंजाम दिया था।
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