जिले में सक्षम बोर्ड से संबद्धता के बिना संचालित माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार, पटना के आलोक में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा व साक्षरता आनंद कुमार ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक नगर निगम को जिले में संचालित ऐसे स्कूलों की सूची 24 घंटा के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में संचालित ऐसे विद्यालय जहां कक्षा नौ से बारहवीं तक वर्ग संचालन किया जाता है।
इस संदर्भ में परीक्षा बोर्ड से बिना संबद्धता प्राप्त संचालित माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों को चिन्हित कर उनके प्रबंधन समिति से शोकॉज करने व संचालन की वस्तुस्थिति की जांच करने को कहा गया है। यदि संबंधित माध्यमिक विद्यालय के द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के लिए पहल किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले तो उसे बंद करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। प्रखंडाधीन विद्यालयों में इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। ताकि निदेशालय को समय से प्रतिवेदन भेजा जा सके।
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