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अतरी थाना की रहने वाली एक महिला की हत्या के लिए अपहरण मामले में त्वरित न्यायालय 2 के जज कामेश्वर नाथ राय ने दोषी पाए गए अभियुक्त अतरी थाना के आजाद नगर निवासी सुरेंद्र मांझी को उम्र कैद व पांच हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
एपीपी सुनील कुमार ने बताया कि सूचक अरविंद रजक के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अतरी थाना कांड संख्या 74/07 दर्ज किया था। वह अन्य लोगों के साथ मिलकर 23 सितंबर 2007 की रात्रि को सूचक की मां कुंती देवी की हत्या करने के उदेश्य से अपहरण कर लिया था जो लौट कर नहीं आई थी। इस वाद में अभियोजन की ओर से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बहस किया।
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