{ दोनों पक्षों की ओर से से16 लोगों की हुई गवाही, 30 जनवरी को होगी सजा पर सुनवाई
हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम योगेश कुमार गोयल की कोर्ट ने पूर्व सांसद साधु यादव के साला समेत चार दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। छह वर्ष पूर्व हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ व बचाव पक्ष से भी आठ गवाहों की बयान को दर्ज कराने के बाद कोर्ट के सामने जो साक्ष्य मिले उससे कोर्ट ने चारों आरोपी को दोषी करार दिया। नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ के रहने वाले जुबेदा खातून ने 15 मई 2016 को नगर थाना कांड संख्या 207/16 दर्ज कराई थी।
जुबेदा का आरोप था कि उसके ही मोहल्ला के रहने वाले घनश्याम यादव,(जो पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव के साला है), बिट्टू कुमार उर्फ श्रीनिवास बरनवाल, महावीर प्रसाद, सिपाही शर्मा घटना के दिन रात में वह अपने पति के साथ थी।सभी आरोपी उसके घर में घुस गए और उसके पति हवलदार मियां को गोली मार कर फरार हो गए।जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच के बाद अपना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे- 5 की कोर्ट ने दोषी करार दिया है।30 जनवरी को इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनाई जाएगी। मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी रामेश कुमार सिंह बचाव पक्ष से राधेश्याम और राजेश कुमार पाठक बहस में हिस्सा लिया।
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