जमुई में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा:एडीजे प्रथम ने सुनाया फैसला, 3 जुलाई 2019​​​​​​​ का है मामला

जमुई5 महीने पहले
  • कॉपी लिंक
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा - Dainik Bhaskar
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जमुई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनंत सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया।

3 जुलाई 2019 का है मामला

आपको बता दे कि चरका पत्थर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 3 जुलाई 2019 की रात्रि लगभग 8 बजे सोने के लिए 11 वर्षीय बच्ची अपनी चाची के घर जा रही थी। तभी बुधवाटांड गांव निवासी 22 वर्षीय घनश्याम भुल्ला उसे बहला-फुसलाकर बगल की खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उसी मामले में बच्ची की मां द्वारा चरकापत्थर थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके तहत कोर्ट में सात गवाह गुजरने के बाद घनश्याम भुल्ला को दोषी करार पाते हुए पोक्सो एक्ट के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कारावास व 20 हजार का आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़ित परिवार ने जताई खुशी

वहीं इस केस में सरकारी वकील मनोज कुमार शर्मा तथा बचाव पक्ष से अशोक कुमार केसरी थे। हालांकि इससे एक दिन पूर्व भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने जमीनी विवाद को लेकर तीन लोगों की निर्मम तरीके से की गई हत्या मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं पीड़ित परिवार ने न्यायालय के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा की आज उन्हें इंसाफ मिला है। साथ ही कहा कि पूरे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। वहीं उन्होंने मांग की कि कानून में दुष्कर्म को लेकर संशोधन करने की जरूरत है। आरोप सत्य पाए जाने पर आरोपी को 1 महीने के अंदर ही सजा दिलाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों में डर हो।