अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार पाठक ने दुष्कर्म के दोषी मो. मुस्ताक को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताते चलें कि 20 फरवरी 2018 को गोगरी थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत छठी कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता की मां ने गोगरी थाना में शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुकदमे में अनुसंधानक, डॉक्टर सहित आठ लोगों की गवाही हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार रमन एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केके सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा।
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