शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से जिले में शराब के साथ जब्त किए गए वाहनों को अब वाहन मालिक गाड़ी की बीमा वैल्यू की आधी रकम जमाकर वाहन को मुक्त करा सकते हैं। यह नियम बीते माह शराबबंदी के कड़े कानून में हुए संसोधन के बाद से लागू किया गया है। वहीं इसके साथ अब मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन(एमएसटीसी) के माध्यम से भी जब्त वाहनों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। जिसका उद्देश्य नीलामी में पारदर्शिता बनाए रखना है। बताते चलें कि नए संसोधन के बाद से उत्पाद विभाग ने जब्त वाहनों के स्वामी को जुर्माना के रूप में अपने स्वामित्व वाले वाहनों के बीमा वैल्यू जमाकर वाहन को मुक्त कराने का नोटिस निर्गत किया था। जिसके बाद से अबतक 6 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें एक वाहन को मुक्त कराया गया तो बांकी 5 प्रकियाधीन है।
जो वाहन मालिक गाड़ी छुड़ाने नहीं आ रहे उनकी हो रही नीलामी
बताते चलें कि जिस गाड़ियों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है या उसके मालिक वाहन किसी कारणों से छुड़ाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो ऐसे वाहनों को एमएसटीसी से ऑनलाइन नीलामी किया जा रहा है।
488 वाहनों को किया गया था जब्त : शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2016 से अप्रैल 2022 तक शराब के धंधे में लिप्त जिले में कुल 488 वाहनों को जब्त की गई था। जिसमें 457 वाहन विभिन्न थानों के द्वारा तो 31 वाहन उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त की गई थी।
वाहन खरीदने वाले को 2 दिन में जमा करनी होगी राशि
एमएसटीसी व्यवस्था के तहत ऑनलाइन नीलामी में गाड़ी खरीदने वाले को दो दिन में उत्पाद एवं मद्य निषेध के खाते में रकम जमा करना होगा। उसके बाद 1 प्रतिशत जुर्माना के साथ भुगतान के लिए 5 दिनों का समय मिलेगा।
विभागीय निर्देश पर जब्त वाहनों की होगी नीलामी
वाहन मालिक जब्त वाहनों को या तो इंश्योरेंस वैल्यू की आधी रकम जमाकर वाहन छुड़ा ले जा सकते हैं। या फिर उसे एमएसटीसी से ऑनलाइन नीलामी किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन वाहन खरीद सकते हैं।
-विकेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.