बिना हेलमेट और ओवरलोडिंग करने वालों का लाइसेंस तीन माह के लिए सीज किया जाएगा। इसके अलावा बगैर हेलमेट एक हजार तथा ओवरलोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। नए मोटर एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माना और सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। डीटीओ धीरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस महकमा भी वाहनों की जांच के दौरान अलर्ट रहेगा।
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