बीमा वैल्यू की आधी राशि देकर शराब में जब्त गाड़ी को छुड़ाया जा सकेगा। इसके लिए बाकायदा वाहन मालिक को कलेक्ट्रेट स्थित विधि शाखा में जाकर लिखित आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन के बाद एक पत्र वहां से दिया जाएगा। उस पत्र के आलोक पर उत्पाद विभाग में नगद राशि इंश्योरेंस वैल्यू के आधे रकम को देने के बाद वाहन मालिक अपनी गाड़ी ले जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ वाहन मालिक को ही यह सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी विभागीय जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा शराब में पकड़े गए गाड़ी को छोड़ने के लिए कुछ छूट दी गई है। ऐसी गाड़ी जिनकी नीलामी प्रक्रिया नहीं हुई है वैसे वाहन के मालिक इसका फायदा ले सकते हैं। सरकार फाइन के तौर पर इंश्योरेंस वैल्यू की आधी रकम लेगी। इस तरह के कई ऐसे गाड़ी मालिक हैं जिनके पास आर्थिक तंगी है और वह तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंश्योरेंस वैल्यू की आधी रकम की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सरकार के द्वारा फर्जीवाड़े और गड़बड़ी को रोकने के लिए वाहन मालिक को स्वयं इस तरह के गाड़ी को वापस लेने के लिए फरमान जारी किए जाने के बाद भी इसमें पारदर्शिता रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम के द्वारा शराब तस्करी में सैकड़ों की संख्या में ऐसे गाड़ी को पकड़ कर रखा गया है लेकिन उनके मालिक के नाम पता इंश्योरेंस निबंधन संख्या का पता लगाने में कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। बताया जाता है कि अक्सर शराब तस्करी का धंधा करने वाले लोगों के द्वारा फर्जी नंबर प्लेट, इंश्योरेंस के कागजात और नाम पता डालकर चलाने का काम किया जा रहा है। जब पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ऐसी गाड़ियों को पकड़ती है तो फिर अनुसंधान के क्रम में उनके नाम पता एवं अन्य बातों का सत्यापन नहीं हो पाता है। इस वजह से समय पर न्यायालय में अंतिम आरोप पत्र भी समर्पित नहीं हो पाता है।
बीमा वैल्यू के आधार पर ले जा सकेंगे मालिक
शराब में जब्त गाड़ी को बीमा वैल्यू की आधी राशि देकर वाहन मालिक ले जा सकेंगे। इसको लेकर नियमों में सरकार के द्वारा छूट दी गई है। वह ऐसी गाड़ी होंगे जिनका नीलामी प्रक्रिया नहीं हुआ है।
-प्रकाश कुमार, निरीक्षक उत्पाद, लखीसराय
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