जीआर 152/2005 मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी लक्ष्मीनाथ द्वारा वर्ष 2005 में मधेपुरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे डॉ. राजीव जोशी को गवाह एवं साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। डॉ. राजीव जोशी के बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार ,पंकज कुमार एवं संजीव कुमार तथा अभियोजन पक्ष से ओम बाबू ने बहस किया। मालूम हो की वर्ष 2005 मे मधेपुरा विधानसभा से चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. जोशी पर आरोप था की 19 फरवरी 2005 को मधेपुरा जिला में धारा 144 लागू रहने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के समक्ष धरना दिए थे। अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा दण्डाधिकारी अरशद अली ने मधेपुरा थाना में केस दर्ज कराया था। डॉ. जोशी ने बताया कि केस में उनके साथ धरम पासवान, हरिनंदन कुमार,मुकेश कुमार समेत अन्य पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया 17 वर्षों तक चली। बरी होने के बाद इनलोगों ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मीनाथ के आभार जताया।
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