मुंगेर में 22 AK 47 मिलने के केस में कोर्ट ने दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 10-10 साल की कारावास और 2-2 हजार रुपए का आर्थिक दंड सुनाया गया है। इस मामले में दर्ज हुए अन्य 7 केसों में सुनवाई चल रही है। ADJ 7 विपिन बिहारी राय के न्यायालय का ये फैसला 4 साल बाद आया है।
इससे पहले 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/ 18 में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद संख्या 172/21 में 12 आरोपियों के सजा बिंदू पर सुनवाई हुई थी। इसमें दो आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में इस केस से रिहा कर दिया गया।
हालांकि, रिहा किए गए आरोपी फिलहाल जेल में ही रहने का आदेश दिया गया था। क्योंकि AK 47 मामले में दर्ज कुल 8 मामलों में 7 में इन सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं। दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर अगली तारीख में सुनवाई का फैसला न्यायालय ने सुनाया।
बता दें कि न्यायालय ने कोतवाली कांड संख्या 555/18 में सुनवाई करते हुए 5 साल बाद 12 अभियुक्तों के खिलाफ अंतिम सुनवाई करते हुए 02 अभियुक्त कमेला रोड दिलावरपुर निवासी मोहम्मद इरशाद अहमद एवं सफदलपुर बेगूसराय निवासी सत्यम कुमार यादव को दोषी करार दिया गया है। दोनों आरोपियों को सजा के बिंदु पर अगली तारीख को सुनवाई होगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में 7 महिला सहित 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
ये हुए रिहा
आरोपियों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव निवासी सदा रिफत, गुल्लन उर्फ गुलफाम, मो. खुर्शीद, रिजवान उर्फ भुट्टो, तनवीर आलम उर्फ सोनू, मो. लुकमान, मो, रिजवान, अजमेरी बेगम, आयशा खातून एवं आमना खातून शामिल थे।
2018 में मिला था 22 AK 47
वर्ष 2018 में सेन्ट्रल आर्डिनेंस डिपो मध्य प्रदेश से गायब हुए AK 47 में से 22 AK 47 की बरामदगी मुंगेर में होने के बाद पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में 8 केस दर्ज किया।
अब तक कब क्या मिला
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