मुंगेर न्यायालय ने बहुचर्चित AK-47 केस में सजा सुना दी है। ADJ 7 विपिन बिहारी राय के न्यायालय में स्त्रवाद 172/ 18 में दो अभियुक्तों मो. इरशाद (मुंगेर) एवं सत्यम कुमार यादव (बेगूसराय) के खिलाफ फैसला सुनाया गया। दोनों आरोपियों को 10-10 साल की जेल हुई है। 26 दिसंबर 2018 को पूरबसराय ओपी पुलिस को ने पूरबसराय के पास हथियार की खरीद बिक्री करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी में मोहम्मद इरशाद एवं सत्यम कुमार यादव को गिरफ्तार किया था।
तत्कालीन एसपी बाबूराम ने बताया था कि पकड़े गये लोगों में एक कोतवाली थानाक्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड निवासी मो. इरशाद अहमद के पास से एक एके-47, एक देसी मस्केट, चार AK47 का मैगजीन बरामद हुआ था।जबकि एके-47 के खरीददार सबदलपुर बेगूसराय के सत्यम कुमार यादव के पास से 50 हजार रुपये बरामद हुआ था। दोनों को कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था उसी मामले में मोहम्मद इरशाद एवं बेगूसराय के सत्यम को सजा सुनाई जा रही है।
पुलिसिया पूछताछ में जो खुलासे हुए वह चौंकाने वाले थे। जानकारी मिली थी कि जबलपुर से AK 47 हथियार पुरुषोत्तम लाल एवं उसकी पत्नी वहां से चुरा कर ट्रेन से मूंगेर लाता था। इसमें बाद इमरान और शमशेर को बेचता था। इमरान अपने ससुर मोहम्मद इरशाद अहमद (आरोपी) को हथियार देता था। इसके बाद इरशाद हथियार को छुपाता था और फिर बाद में बेच देता। इस संबंध में गिरफ्तार इरशाद अहमद के बारे में जानकारी देते हुए तत्कालीन एसपी बाबूराम ने बताया था कि पूछताछ में इरशाद आलम ने पुलिस को बताया था कि उसका भगिन दामाद इमरान अगस्त महीने में एके-47 के साथ गिरफ्तार हुआ था। उसकी पत्नी एवं भाई ने AK- 47 छिपाकर रखने एवं बेचने के लिए दिया था।
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