मुंगेर जिले में अब ओवरलोड बड़े वाहन नहीं चलेंगे।बड़े वाहन अंडरलोड चलाने का निर्णय मुंगेर ट्रक वाहन एसोसिएशन ने कर लिया है। 1 दिसंबर से जिले में बालू, गिट्टी ,सीमेंट आदि लदे ट्रक ,ट्रेक्टर,टिपर आदि बड़े वाहन अब अंडरलोड चलेंगे।इसकी जानकारी देते हुए ट्रक वाहन एसोसिएशन के कोर कमेटी के कुमोद यादव ने बताया कि मुंगेर जिले के अलावे लखीसराय, जमुई, बेगूसराय एवं खगरिया के ट्रक,टिपर एवं ट्रेक्टर मालिकों ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लोगों के संगठन के 5 जिलों के वाहन मालिकों ने अपनी सहमति दे दी है। 1 दिसंबर से इन 5 जिलों के वाहन मालिकों के वाहन अंडरलोड बालू गिट्टी आदि सामान को लोड करेंगे एवं अंडर लोड वाहन ही चलाएंगे।
ओवरलोड होने पर 400 गुना बढ़ गया है जुर्माना
कुमोद यादव ने कहा कि बिहार सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण हम ट्रक वाहन एसोसिएशन के लोग परेशान हैं।सरकार ने नई परिवहन नीति सभी वाहन मालिकों को सड़क पर ला छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की नई परिवहन नीति के लागू हो जाने से ओवरलोड वाहन चलाना अब मुसीबतों को दावत देने के बराबर होगा। ओवरलोड वाहन चलाने पर अब परिवहन विभाग के द्वारा ओवरलोड का 400 गुना फाइन वसूला जायेगा। इसलिए भी हम लोग इस दंड से बचने के लिए 1 दिसंबर 2022 से बालू गिट्टी से लदे वाहनों को अंडरलोड चलाने का निर्णय लिया है ।
उन्होंने इस कार्य में जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा है ।कुमोद यादव ने कहा कि इन सब के बावजूद भी हम लोगों की परेशानी बनी रहेगी।क्योंकि खनन विभाग के अधिकारी ट्रक पर सीएफटी के अनुसार लोड मापते हैं तो परिवहन विभाग के अधिकारी वजन के अनुसार लोड मापते हैं ऐसे में दोनों में अंतर आ जाता है जिसके कारण फाइन कभी-कभी लग जाता है। प्रशासन लोड मापने के लिए एक मापदंड को अपनाएं तो हम लोगों को सुविधा होगी।
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