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स्वतः दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया 1 अप्रैल से पूरे बिहार में शुरू हो गई। अब जमीन की खरीद के साथ ही उसका स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा। इसे स्वतः संज्ञान ऑनलाइन दाखिल खारिज (सो- मोटो ऑनलाइन म्युटेशन) नाम दिया गया है। सरकार के इस नए आदेश के लागू होने के बाद दाखिल खारिज के नाम पर दुकानदारी चलाने वालों में काफी निराशा है। दरअसल आम लोगों के लिए दाखिल खारिज कराना अत्यंत ही कठिन काम होता है। खासकर महंगी आवासीय व शहरी जमीन का दाखिल खारिज कराना तो मानो किसी युद्ध जीतने के समान होता है।
सरकार ने शायद आम लोगों की परेशानियों को समझते हुए दाखिल खारिज की इस नई प्रक्रिया को शुरू कराया है। इस प्रक्रिया में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की बात बताई जा रही है। बशर्ते इसमें भी संबंधित अधिकारी कोई छेद न खोज लें। अब आम लोगों को दाखिल खारिज की जटिल प्रक्रिया से छुटकारा मिल सकता है। वैसे राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने स्वतः संज्ञान ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया की विधिवत शुरुआत कर दी है। इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही जमीन क्रेता को एक फॉर्म भरकर देना होगा।
फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से होगा जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा सीओ को भेजा जाएगा। एक पृष्ठ के इस फॉर्म में आवेदक या क्रेता और विक्रेता के अलावे जमीन का संपूर्ण ब्योरा उपलब्ध होगा। 35 दिनों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आम लोगों को अब अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। जाहिर तौर पर दाखिल खारिज के नाम पर दुकान चलाने वालों को इससे काफी निराशा होगी तो वहीं, इससे आम लोगों को काफी सहूलियत होगी।
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