पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
बुधावार काे जिला अधिवक्ता संघ भवन के प्रांगण में वैचारिक अभिव्यक्ति विषय पर संजीव कुमार झा महासचिव के संयोजकत्व व वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह के अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी दी है जिनमें व्यक्ति अपने विचार को प्रमुखता से सरकार, देश, न्याय प्रणाली आदि में रख सकते हैं। उन्हाेंने कहा कि आज देश में राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का कार्यक्रम चल रहा है विरोध करना अधिकार के अंतर्गत आता है लेकिन आम जनता को किसी प्रकार का अवरोध का सामना न करना पड़े। वहीं अधिवक्ता प्रभाकर सिंह ने कहा कि सड़क यातायात, रेल यातायात अवरुद्ध करने से आम जनता को आवश्यक सेवा देने में कठिनाई उत्पन्न होती है।
उपकरणाें काे नुकसान पहुंचाना गलत है
उन्हाेंने कहा कि विचार की अभिव्यक्ति मे मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए। बाेलने का मतलब यह नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी बाेल दिया जाए। किसी शीर्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति को अपमानित करना, देश व सामाजिक मर्यादा का भंग होना माना जाएगा। अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि आगजनी, लूटपाट, सरकारी व निजी क्षेत्र के उपकरणों को क्षति पहुंचाना अपराधिक माना जाएगा। यह विकास में बाधा पहुंचाने का कार्य माना जाएगा। हम सबों को इन विषयों पर सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है जो सम्माननीय है। अभिव्यक्ति के दाैरान इस बात का ख्याल रहना है कि अापके बाेलने से किसी दूसरी की भावना अाहत नहीं हाे।
पॉजिटिव- आज समय कुछ मिला-जुला प्रभाव ला रहा है। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले-शिकवे दूर होंगे। आपकी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.