पांच साल पूर्व मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म मामले के दोषी ग्रामीण चिकित्सक जितेंद्र झा को एडीजे-20 के कोर्ट ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसे दस हजार रुपए जुर्माने की भी सजा दी गई है। जितेंद्र करजा थाना क्षेत्र का निवासी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वर्ष 2018 में तीन अप्रैल को महिला के पेट में दर्द हो रहा था।
उसके इलाज के लिए जितेंद्र झा काे बुलाया गया। घर में महिला और उसकी सास थी। आरोप था कि जितेंद्र ने महिला की सास को कुछ सामान लाने चौक पर भेज दिया। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पति और सास के घर पहुंचने पर महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी इशारों में दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता के आवेदन पर करजा थाने में एफआईआर हुई।
पुलिस ने 11 अगस्त को आरोपित जितेंद्र झा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला अभियोजन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता को पांच अप्रैल को बयान के लिए लाया गया। लेकिन, मूक बधिर होने के कारण तब उसका बयान नहीं हो पाया। फिर नौ अप्रैल को मूक बधिर विद्यालय के विशेषज्ञ को बुला कर महिला का बयान दर्ज हुआ था।
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