शनिवार को समस्तीपुर न्यायालय द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। जहां एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख छह हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई
यह मामला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 6 मई 2016 को आरोपी दीपक पासवान ने एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था। दरअसल नाबालिग बच्ची गांव में भोज खाने गई थी। भोज खाने के बाद घर लौटने के दौरान आरोपी ने उसे जबर्दस्ती मकई खेत में ले जाकर बलात्कार किया। इतना ही नहीं उस वहशी ने बच्ची के होंठ को भी काट डाला था।
ऐसे में इस मामले को लेकर न्यायालय ने 5 वर्ष 2 महीने में 12 गवाहों के बयान के आधार पर इसे जघन्य अपराध मानते हुए यह सजा सुनाई है। इस पर विशेष लोक अभियोजक बिनोद कुमार ने बताया कि न्यायालय ने माना है कि आरोपी दीपक आदतन यौन अपराधी है। उसके ऊपर इसी कोर्ट में एक और नाबालिग बच्ची के साथ भी दुष्कर्म के मामला लंबित है। जिस पर भी जल्द सजा सुनाई जाएगी।
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