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एडीजे प्रथम वेदप्रकाश सिंह के कोर्ट ने मंगलवार सत्रवाद सं 631/19 सुनवाई करते हुए दो मामले के आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी बिथान थाना क्षेत्र तेलनी निवासी राजाराम महतो का पुत्र ऋषि कुमार महतो एवं कोहाय महतो का पुत्र राजेश कुमार उर्फ लालो को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। तेलनी के कपिलदेव महतो को 22 जुलाई 2019 की रात अपराधियों ने घर से खींचकर सड़क पर गोली मार दी थी।
पॉजिटिव- आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करने को ज्यादा महत्व देंगे। साथ ही, अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने के लिए समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना बहुत ही उचित निर्ण...
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