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डीईओ सचिंद्र कुमार द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त सरकारी स्कूलाें के सभी शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द किए जाने के बाद डीपीओ स्थापना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीपीओ अमरेंद्र गौंड ने सभी बीईओ को हिदायत देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में एक भी शिक्षक का गैर शैक्षणिक कार्याे के लिए प्रतिनियोजन संबंधी सूचना मिलती है तो संबंधित बीईओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर दी जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बीईओ इस आशय का पत्र देंगे कि उनके प्रखंड अंतर्गत एक भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं है। अगर भविष्य में स्वयं अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा प्रतिनियोजन संबंधी शिकायत प्राप्त होता है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।डीपीओ ने कहा है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 27 के आलोक में निर्देशित है कि कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे।
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