जिला व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव प्रिय कुमार ने बिहार थाना अध्यक्ष एवं पुलिस अवर निरीक्षक हैदर अली अंसारी को 5 दिनों के अंदर कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। बिहार थाने के एक मामले में आठ अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय लाया गया था। जिनमें से तीन अभियुक्तों का नाम गिरफ्तारी ज्ञापन एवं केस डायरी में भिन्न था। इन भिन्नताओं के वजह से इनका रिमांड नहीं हो सका। जबकि अन्य पांच अभियुक्तों को रिमांड के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।न्यायालय ने अभियुक्तों के पिता के नामों के भिन्नता संबंधित स्पष्टीकरण देने का इन पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। इस प्रकार की गलतियों का आरोपी न्यायहित को प्रभावित करने में उपयोग कर सकते हैं।
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