बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार शुक्ला ने शराब के अवैध कारोबार मामले में दंपति समेत तीन लोगों को आज आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों को सात-सात लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। दोषियों में परबलपुर थाना अंतर्गत रामचंद्रपुर ग्राम निवासी अनिल सिंह, पत्नी देवशीला देवी एवं मणी सिंह शामिल है। मामला परबलपुर थाना काण्ड संख्या 52/2021 का है जिसमें सोमवार को बिहार मद्य निषेघ एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30ए के तहत सजा सुनाया गया। वहीं साक्ष्य के आभाव में राहुल कुमार सिंह को पूर्व में हीं बरी किया जा चुका था।
अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद न्यायालय के स्पेशल पीपी रमाशंकर प्रसाद ने सजा के बिंदु पर बहस करते हुये कहा कि तीनों अभियुक्त शराब के कारोबार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहें है। वहीं मणी सिंह पूर्व में परबलपुर थाना काण्ड संख्या 85/2020 धारा 307/34 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट के आरोपी के साथ-साथ उत्पाद अधिनियम के तहत परबलपुर थाना काण्ड संख्या 212/2020 मद्य निषेद्य 30 के तहत भी आरोपी है। जिसका न्यायालय में मामला चल रहा है। पीपी ने यह भी कहा कि वर्तमान में सभी दोषी परिवार के लोग दबंग प्रवृति के हैं इसलिए इनकी सजा अधिक से अधिक दिया जाये।
न्यायालय में ट्रायल के दौरान वादी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी निलाभ कृष्ण सहित पांच साक्षियों का परीक्षण करवाया गया। जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन के साथ-साथ अभियुक्तों की पहचान भी की थी। मालूम हो कि विगत 22 मार्च 2021 को एक गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी परबलपुर नालंदा निलाभ कृष्ण द्वारा अनिल सिंह एवं मणि सिंह के घर में छापेमारी की गयी थी जहां से छापेमारी में कुल 6738 लीटर देसी शराब बरामद किया गया था।
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