जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी तथा सेवा गोल्डेन मल्टी सर्विस क्लब को सेवा में दोषी करार देते हुए बीमा की राशि एक लाख रूपये सूद सहित भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केना सराय निवासी मो.मोईन खान ने अपनी जीवनकाल में गोल्डेन मल्टी सर्विस क्लब, नवादा शाखा के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाख रूपये का पॉलिसी लिया था। 8 जून 2015 को बीमा धारक की मृत्यू सड़क दुर्घटना में हो गई।
घटना के समय बीमा धारक का बीमा पॉलिसी जीवित था। घटना के बाद मृतक की पत्नी शहजादी खातुन ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये बीमा कम्पनी के समक्ष दावा किया। किन्तु बीमा कम्पनी ने आवेदिका के दावा को खारिज कर दिया था। तब आवेदिका ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
उभयपक्षों के दलीलों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डा. पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने विपक्षी दोनो कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए सूद सहित बीमा की राशि दो माह के अन्दर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावे मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रूपये तथा वाद खर्च के रूप मे 10 हजार रूपये का भी भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.