बिहार में शिक्षक और लाइब्रेरियनों के तबादले जल्द शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि किन कारणों से इसमें देर हो रही थी। पिछले 15 वर्षों से शिक्षक और लाइब्रेरियन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांगों और महिलाओं को हो रही थी। 15 दिन के अंदर ही इसके आवेदन लिए जाएंगे।
भास्कर कई बार इस खबर को प्रमुखता से सामने लाया है। शिक्षक और लाइब्रेरियन की संख्या 3 लाख 80 हजार है। इनमें से एक लाख का आवेदन वेरिफाई नहीं हो पाया है, इसलिए वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसमें से महिलाओं की संख्या आधी होगी, यानी लगभग डेढ़ लाख। महिला और दिव्यांग जहां चाहे वहां के लिए एक बार आवेदन कर सकेंगे और अन्य के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर ही होगा।
एक बार मिलेगा ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका
अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) ट्रांसफर समिति की अनुशंसा और संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग और महिला शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष को उनके समतुल्य पद पर उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए ये दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) ट्रांसफर के लिए प्रशासी विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा।
पदों की सूचना अपलोड होगी
प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार और कोटिवार जिला पदों की सूचना अपलोड की जाएगी। संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी, जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की थी। इसके लिए आरक्षण बिन्दु से संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रख कर भी संबंधित नियोजन इकाई के अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को यथावत रखने के लिए ट्रांसफर के लिए उपलब्ध रिक्ति के कोटि का निर्धारण किया जाएगा। रिक्त पद की गणना में नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला और दिव्यांग शिक्षक और लाइब्रेरियन, जो अंतर नियोजन इकाई में ट्रांसफर के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए आवेदन निर्धारित परिपत्र में समर्पित करना होगा।
ये हैं आवेदन की शर्तें
पुरुष शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर की व्यवस्था भी हो
टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने कहा है कि सरकार पुरुष शिक्षकों के लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करे। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि अधिसूचना स्वागतयोग्य है। लेकिन पुरुष शिक्षक भी अपने घर से दूर नौकरी करते हैं। कई शिक्षकों के माता-पिता, पत्नी-बच्चे बीमारी का दंश झेल रहे तथा अल्प वेतन में उन्हें लंबी दूरी तय करने के उपरांत विद्यालय जाना पड़ता है। इसलिए सरकार मानवता के आधार पर यह फैसला भी ले। साथ ही कहा कि स्थानांतरण की अधिसूचना में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है।
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