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बिहार में कोरोना के मामले बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ही बीते शनिवार को बिहार सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने कोरोना गाइडलाइन के तहत नए सिरे से निर्देश जारी किए थे। इसमें सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरतने को कहा गया था। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश पहले से लागू हैं। बिहार समेत देश भर में संक्रमण की रफ़्तार बढ़ते देखकर इन जगहों पर भी एक बार फिर सख्ती की जा रही है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में कहां-किन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन तय किए गए हैं।
सरकारी विभागों-भवनों में क्या है व्यवस्था
बिहार सरकार के सरकारी कार्यालयों में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
रेलवे स्टेशनों पर यह है व्यवस्था
ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार कोरोना वायरस को लेकर जो ऐहतियात पिछले साल बरते जा रहे थे, वही आज भी लागू हैं। पैसेंजर्स के लिए फेस मास्क लगाना, हाथ को सेनेटाइज करने सहित कोविड नियमों के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने वालों पर RPF की टीम नजर रख रही है।
पटना एयरपोर्ट पर लागू है यह व्यवस्था
पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर के अनुसार फ्लाइट से सफर करने वाले पैसेंजर्स को पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
सार्वजनिक परिवहन व भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए निर्देश
सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी व निजी पर रोक है। श्राद्ध में 50 और शादी में कम से कम 100 और अधिकतम 250 लोग प्रशासनिक अनुमति के बाद ही शामिल हो सकते हैं।
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