दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के रेलवे मंत्री रहे दिवंगत ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड मामले की फिर से जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रिपुदमन भारद्वाज ने नोटिस स्वीकार भी कर लिया है।
हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। इसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अगस्त, 2021 से 6 सप्ताह के भीतर सीबीआई को जवाब देने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने 04 नवंबर, 2020 को अपील दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खण्डपीठ ने उक्त आदेश को पारित किया है।
1975 में हुई थी मौत
याचिकाकर्ता दिवंगत नेता एलएन मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा हैं। उन्होंने बाबा की मौत की जांच को फिर से करने की मांग की है। सीबीआई को पिछले साल 05 नवंबर, 2020 को याचिकाकर्ता ने विचार करने का आग्रह किया था। बिहार राज्य के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1975 में हुए बम विस्फोट में घायल होने के बाद एलएन मिश्रा का निधन हो गया था।
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