बिहार के मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कंप्लेन केस दर्ज किया गया। इस कंप्लेन केस में राजनाथ सिंह को आरोपी बनाया गया। दरअसल, मुजफ्फरपुर के रहने वाले शिवा बिहारी सिंघानिया राजनाथ सिंह के एक फैसले से इतने आहत हो गए कि उन पर CJM कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज करा दिया है। सोमवार को इसी मामले में वादी न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसमें न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मई 2021 मुकर्रर की गई है।
क्या था केंद्रीय मंत्री का आदेश
दरअसल, मामला 2019 का है, जब राजनाथ सिंह केंद्र में गृह मंत्री थे। तब राजनाथ सिंह ने 17 मई 2018 को आदेश जारी किया था कि रमज़ान का महीना चल रहा है। अगले आदेश तक आतंकवादियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक आतंकवादी सामने से हमला न करें। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादियों ने केंद्रीय सुरक्षा बल की गाड़ी पर RDX से हमला करके 40 जवानों को शहीद कर दिया था। इसके बाद शिवा बिहारी सिंघानिया इतने आहत हो गए कि उन्होने मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में कंपलेन केस दर्ज करा दी।
PM के खिलाफ भी परिवाद
शिवा बिहारी सिंघानिया का आरोप है कि तत्कालीन गृह मंत्री के उस आदेश के बाद आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए और भारतीय सेना का मनोबल टूट गया था। जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना के सैकड़ों जवान शहीद हो गए। इस मामले से आहत होकर शिवा बिहारी सिंघानिया ने मुजफ्फरपुर CJM न्यायालय में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गुबा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवाद दायर किया है। इस परिवाद मे वादी ने धारा 120B, 121, 123, 124, 124A, 420, 406, 131, 304, 153A, 468, 499, 504, 506, 34, 415 के तहत मामला दर्ज करवाया है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई 2021 को की जाएगी।
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