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आम लोगों से फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने वाली पटना की कंस्ट्रक्शन कंपनी अग्रणी होम्स को रेरा ट्रिब्यूनल ने बड़ा झटका दिया है। ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने को कहा है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर आज शुक्रवार को यह निर्णय दिया। इससे पहले रेरा द्वारा दिए गए आदेश को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा था। यही नहीं, रेरा के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में दायर याचिका को खारिज भी कर दिया था।
रेरा ऐक्ट के तहत ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश
ट्रिब्यूनल ने रेरा के आदेश को बरकरार रखते हुए फ्लैट दिलाने के नाम पर आम लोगों से वसूल किए गए करोड़ों रुपए वापस करने का आदेश अग्रणी होम्स को दिया था। इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बावजूद इसके अग्रणी होम्स ने आम लोगों के पैसे रेरा के खाते में जमा नहीं किए। इसके बाद ही ट्रिब्यूनल ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए रेरा ऐक्ट की धारा 64 और 81 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
अदालत में अग्रणी होम्स के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा रेरा
जस्टिस अरुण कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को फ्लैट दिलाने के नाम पर लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अग्रणी होम्स को हर हाल में राशि वापस करनी होगी। ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी रेरा पर है। ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद रेरा की ओर से निचली अदालत में अग्रणी होम्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा।
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