बिहार के पंचायती राज और नगर निकायों के प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के 15 फीसदी बढ़े वेतन को निर्धारित करने के लिए गजट जारी कर दिया गया। वेतन निर्धारण की अधिसूचना 12 नवंबर को ही जारी की जा चुकी है। इसी अधिसूचना का प्रकाशन गजट में किया गया है। ऑनलाइन कैल्कुलेटर के जरिए वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यह अभी तैयार हो रहा है।
15 फीसदी बढ़े हुए वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021के प्रभाव से किया जाएगा। इस तिथि से शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 5200 से 20200 के वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2000, 2400 और 2800 लागू है।
प्रावधान यह भी किया गया है कि समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि भी होगी। ग्रेड पे उनकी सेवा के दो वर्ष पूरा होने के बाद दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन संरचना में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव से उनके मूल वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी का आदेश 29 अगस्त 2020 को जारी किया था।
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