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सीजेएम ठाकुर अमन कुमार ने इंज्यूरी रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण अनुसंधानकर्ता अजय कुमार उपाध्याय के वेतन से 5 हजार रूपए काटने का आदेश दिया है। तेघड़ा थाना कांड संख्या 380-20 के सुनवाई के दौरान सीजेएम ने न्यायालय के आदेश के बाद भी कोर्ट में इंज्यूरी रिपोर्ट नहीं जमा करने पर उक्त आदेश जारी किया है। तेघड़ा थाना क्षेत्र के अम्बा निवासी गौरव कुमार और सुरेंद्र की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान सीजेएम ने जख्म प्रतिवेदन की मांग की थी। 30 जनवरी को सीजेएम ने आईओ से शो-काॅज पुछा था। इसके बाद भी आईओ ने न्यायालय का आदेश नहीं माना। इधर एक दूसरे मामले में हत्यारोपी विपिन राम ने वारदात के 725 दिन सीजेएम ठाकुर अमन कुमार के समक्ष सरेंडर कर जमानत मांगी। सीजेएम ने जमानत आवेदन सुनवाई के बाद उसे खारिज कर जेल भेज दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी विपिन राम पर आरोप है कि उसने साल 2019 को 11 फरवरी को अपने ग्रामीण मिथुन राम की दो अन्य दोस्तों के साथ मिल कर चाकू गोद कर हत्या कर दी। गांव के पास ही झाड़ी के समीप चाकू से गोदा हुआ मिथुन का शव पुलिस ने बरामद किया था।
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