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सरकार के सात निश्चय योजना अंतर्गत महत्वकांक्षी नल जल योजना का पानी बर्बाद किए जाने पर अब जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर घर से नल- जल का कनेक्शन भी काटा जाएगा। दरअसल जिले में नल जल योजना का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। कुछ पंचायतों में अभी भी कार्य चल रहा है। ऐसे में सात निश्चय योजना के पार्ट टू में पंचायती राज विभाग और पीएचईडी ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है।जिसकी अनुमति विभाग से मिल चुकी है।
विभागीय स्तर पर योजना के पार्ट टू में लोगों को नियमित शुद्ध पानी मिले इसको लेकर माइक्रो लेवल पर प्लानिग की जा रही है।बता दें कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना का पानी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रहा है। नल जल योजना के तहत एक व्यक्ति पर पानी खर्च का ब्यौरा भी निर्धारित किया गया है। जिसमें पीने के पानी के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 10 लीटर, स्नान के लिए 15 लीटर, घरेलू काम के लिए 15 लीटर, शौचालय कपड़ा धोने व स्वच्छता के लिए 15 लीटर, पशुओं के पीने व अन्य उपयोग के लिए 12 लीटर पानी का उपयोग करने की बात कही गई है। इसके बावजूद नल जल योजना के तहत बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी की जा रही है।
मोटर पंप के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना
अगर उपभोक्ता योजना में मोटर पंप का उपयोग करता है तो पंचायत स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 5,000 रुपए जुर्माना लगाते हुए संपत्ति को जप्त करेगी। इसके बाद भी यही काम करने पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। यदि उपभोक्ता जुर्माना नहीं देता है तो सर्टिफिकेट वाद दायर कर जमाना वसूला जाएगा। सात निश्चय पार्ट टू के अंतर्गत नल जल योजना की पानी की बर्बादी को लेकर विभाग ने जुर्माने के साथ कड़ी कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान किया है।
खेत पटवन व मवेशियों को नहलाने में इस्तेमाल
सरकार की कल्याणकारी नल जल योजना का दुरुपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हो रहा है। इस योजना के तहत लगाए गए नल के जल से खेतों का फोटो और मवेशियों को नहलाने का काम किया जाता है। इसके बावजूद पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि अपने वोट के चक्कर में कुछ बोल नहीं पाते हैं।जिस कारण कई टावर पाइप फट जाते हैं तो मीटर भी जल जाता है। जिसका परिणाम पंचायत की जनता को भुगतना पड़ता है।
तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 लगेगा जुर्माना
नल जल योजना की पानी की बर्बादी किए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया जा चुका है। जलापूर्ति का दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जिस का आदेश जारी किया जा चुका है। पहली बार पकड़े जाने पर 150 रुपए,दूसरी बार पकड़े जाने पर 400 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उस घर से पानी की सप्लाई का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
जुर्माने के बाद मिलेगा नया कनेक्शन
नल जल योजना के पानी का दुरुपयोग किए जाने पर यदि कनेक्शन काट दिया जाता है तो बकाया भुगतान करने के बाद ही नया कनेक्शन मिलेगा। विभाग ने यह निर्णय लिया गया है कि एक बार नल जल का कनेक्शन कटने के बाद उपभोक्ता द्वारा बकाया और जुर्माना देने के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति के आदेश के बाद हैं दोबारा कनेक्शन दिया जाएगा।घर के कनेक्शन में टूटी खराब होने पर तुरंत बदलना अनिवार्य है। पीने वाले पानी से जानवरों को नहलाना, गाड़ी धोना, घर धोना,खेत पटवन प्रतिबंधित किया गया है।
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